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राष्ट्रपति की शक्तियाँ – भारतीय संविधान में विस्तृत विवरण
भारत के राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालिका का प्रधान हैं। वे संसद द्वारा पारित कानूनों को अनुमोदित करते हैं, आपातकाल घोषित कर सकते हैं और देश के संविधान की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं।
प्रमुख शक्तियाँ
- कार्यकारी शक्तियाँ – मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्णय लेना।
- विधायी शक्तियाँ – संसद द्वारा पारित कानूनों को मंजूरी देना।
- न्यायिक शक्तियाँ – रियायत और क्षमादान का अधिकार।
- सैन्य शक्तियाँ – भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर।
- आपातकालीन शक्तियाँ – अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल लागू करना।
निष्कर्ष
राष्ट्रपति की शक्तियाँ भारतीय लोकतंत्र में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका निष्पक्ष और संवैधानिक व्यवहार देश की शासन प्रणाली को मजबूत बनाता है।
🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳
हमारा गाँव हमारा देश
✍️ Change Your Life अभियान द्वारा प्रस्तुत

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