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भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ – सरल हिंदी में पूरी जानकारी
📘 भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं, जो विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक विषयों को व्यवस्थित रूप से समझाने का कार्य करती हैं।
📑 12 अनुसूचियाँ और उनका सारांश:
- पहली अनुसूची – भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची
- दूसरी अनुसूची – राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, आदि के वेतन और भत्ते
- तीसरी अनुसूची – पद की शपथ (Oath & Affirmations)
- चौथी अनुसूची – राज्यसभा में राज्यों को सीटों का विभाजन
- पांचवीं अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन
- छठी अनुसूची – पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंधन
- सातवीं अनुसूची – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची (तीन सूचियाँ)
- आठवीं अनुसूची – भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं
- नौवीं अनुसूची – कृषि सुधार से जुड़े कानून, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट मिली
- दसवीं अनुसूची – दलबदल कानून (Anti-Defection Law)
- ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायतों के कार्य व अधिकार (73वां संशोधन)
- बारहवीं अनुसूची – नगरपालिकाओं के कार्य व अधिकार (74वां संशोधन)
“संविधान की हर अनुसूची लोकतंत्र के हर हिस्से को संगठित करती है।” 🇮🇳
🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳
🏡 हमारा गांव, हमारा देश
🖤 जियो और जीने दो
✍️ Change Your Life अभियान द्वारा प्रस्तुत
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